
अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्याायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी सुरेश पिता यादव, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम बलवाड़, जिला बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया।
अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 20.06.2021 को थाना शिकारपुरा में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त पुलिस ने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आरोपी सुरेश के कब्जे से साक्षीगण के समक्ष दो प्लास्टिक की केनो मे भरी लगभग 60 लीटर बिना लाईसेंस की अवैध शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं थाना शिकारपुरा मे लाकर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 1049/2021, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915 पर प्रकरण पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया ।
आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी के द्वारा किया गया अपराध अवैध शराब से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है, आरोपी के फरार होने की संभावना है तथा साक्षीगण को डरा धमका सकता है।
आरोपी के जमानत आवेदन पर अतिरिक्त जिला अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ति पर को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी सुरेश पिता यादव, उम्र 4८ वर्ष निवासी ग्राम बलवाड, बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया। आरोपी पूर्व से ही जेल मे है