अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने बलात्कार के आरोपी सैय्यद हारिश पिता अशरफ अली, उम्र 24 वर्ष, निवासी सैय्यद बाडा, गरपुरा, तहसील यावल जिला जलगांव, महाराष्ट्र का जमानत आवेदन निरस्त किया।
अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 09.06.2021 को पीडिता बुरहानपुर स्थित अपनी बुआ के घर उनकी लडकी की सगाई में आयी थी तभी आरोपी हारिश ने पीडिता को फोन कर बस स्टेंड पर बुलाया तत्पश्चात् उसे टवेरा वाहन में बैठाकर रावेर रोड पर कब्रिस्तान के सामने जंगल में ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया तथा उसके बाद उसे वापस बस स्टेंड पर छोड दिया । पीडिता ने अपनी मां को घटना के बारेे में जानकारी दी तथा उक्त घटना के संबंध में आरोपी के विरूद्ध थाना खकनार, जिला बुरहानपुर में अपराध क्र. 698/2021, धारा 366, 376(2)(एन) भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया।
आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी के द्वारा किया गया अपराध बलात्कार से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है, आरोपी के फरार होने की संभावना है तथा अपराध अनुसंधान में है साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।
आरोपी के जमानत आवेदन पर अतिरिक्त जिला अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ति पर को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी सैय्यद हारिश पिता अशरफ अली का जमानत आवेदन निरस्त किया। आरोपी पूर्व से ही जेल मे है।