
न्यायालय माननीय श्रीमान शशिकांत वर्मा, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. राजा पटेल पिता कुदरत पटेल, उम्र 23 वर्ष को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास 02. कुदरत पटेल पिता छीता पटेल, उम्र 38 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम दताना जिला उज्जैन को धारा 201 भादवि में 03 वर्ष, सश्रम कारावास एवं कुल 3,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29.10.2018 को कुदरत पटेल पिता छीता पटेल निवासी दताना द्वारा थाना नरवर पर मौखिक बताया कि मैं ग्राम दताना में रहता हूॅ खेती का काम करता हूॅ मेरे दो लडके है, बडे लडके का नाम शोएब तथा छोटे लडके का नाम राजा पटेल है, राजा की शादी दिलशाना से वर्ष 2016 में हुई थी, मैने अपने दोनो बच्चों की शादी कर दी है। हम सभी साथ में रहते है मेरी पत्नि जरीना, शोएब तथा उसकी पत्नि शबा तीनो कल दोपहर करीबन 02ः00 बजे जावरा चले गये थे, घर पर हम तीनों थे। मै आज सुबह करीबन 08ः30 बजे यूनूस भाई के यहॉ चहल्लुम के कार्यक्रम में मताना चला गया था, मेरे लडके राजा ने फोन लगाया कि पापा घर पर आ जाओ तो मै घर पर आया तथा मेरे घर पर बने खुले कमरे में देखा तो दिलशाना व राजा दोनो जमीन पर पडे़ थे, दिलशाना के गले में चार-पॉच चोटें होकर खून बह रहा था तथा मेरा लडका बेहोश पडा था, फिर हल्ला सुनकर जावेद आ गया, तो मेने जावेद के साथ मेरे लडके राजा को उज्जैन अस्पताल भिजवाया, तथा मेरी बहू दिलशाना की मृत्यु हो चुकी थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी बहू दिलशाना की हत्या कर दी है। फिर मेने पुलिस को सूचना दी थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से देहाती नालसी कायम कर थाना नरवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान करने पर पाया कि आरोपी राजा के द्वारा ही उसकी पत्नि दिलशाना की चाकू मारकर हत्या कर दी एवं आरोपी राजा को बचाने के लिये उसके पिता कुदरत पटेल के द्वारा पुलिस को असत्य सूचना दी गई। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अनुसंधान के दौरान मृतिका की सलवार पर ब्लड पाया गया था जिसकी आरोपी राजा के ब्लड सैम्पल लेकर उसका डीएनए परीक्षण करवाया गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई थी।
न्यायालय ने अपने निर्णय में लेख किया हैं कि:- प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर मृतिका की सलवार पर राजा के ब्लड की डीएनए की उपस्थिति पाई गई। जिसका आरोपी राजा के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया। उक्त डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि आरोपी राजा पटेल घटना स्थल पर मृतिका के साथ ही था, तथा प्रश्नगत अपराध कारित करते समय आरोपी के हाथ में चोंट आई, जिसका खून मृतिका के सलवार पर लगा।
पैरवीकर्ता को अभियोजन की ओर से मार्गदर्शन उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास एवं डीपीओ श्री राजकुमार नेमा, द्वारा दिए गए एवं प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री ईश्वर सिंह केलकर, अति. डी.पी.ओ. जिला उज्जैन द्वारा की गई।