
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर द्वारा मकान मे अवैध शराब रखने वाले आरोपी नितिन उर्फ नितु पिता रमेशचंद्र तुलसानी उम्र 28 वर्ष, निवासी सिंधी बस्ती बुरहानपुर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, दिं. 14/08/2021 को लालबाग थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नितिन पिता रमेशचंद्र के सिंधी बस्ती स्थित अपने निर्माणाधीन मकान मे अवैध शराब विक्रय के लिए रखी है। मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना लालबग के सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर ताम्बे, प्र. आरक्षक सचिन मिश्रा, आरक्षक पंकज पाटीदार और अजय वारुले के साथ सिंधी बस्ती स्थित आरोपी के निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर आरोपी नितिन अपनी स्कूटी से वहाँ से भाग गया। पुलिस ने आरोपी मकान से 7 पेटी मे कुल 334 अवैध शराब के क्वार्टर (मूल्य लगभग 27700/- रुपये) दो साक्षियों के समक्ष अवैध शराब जब्त कर जप्ती पंचनामा बनाये। पुलिस अधिकारी द्वारा जप्त शराब लालबाग थाने लाकर आरोपी नितिन के के विरूद्ध अपराध क्रमांक 587/2021 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना प्रारंभ की गई । आरोपी ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तु्त किया, जिस पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति ली गई कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर स्वरूप का है एवं आरोपी जमानत मिलने पर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेडछाड कर सकता है और साक्षियों को डरा धमका सकता है । यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस तरह के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है ।
आरोपी के जमानत आवेदन पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया।