
टीकमगढ़। पैरवीकर्ता एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि फरियादी राजेश यादव पुत्र सोभरन यादव उम्र 30 वर्ष निवासी कैलोनी टपरियन बानपुर (उ.प्र.) ने दिनांक 30.06.2017 को थाना प्रभारी कोतवाली टीकमगढ़ को इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि वह खेती का काम करता है उसका बड़ा भाई कैलाश यादव करीब 10 साल पहले उसके गांव की पार्वती सेन (आरोपिया) को गांव से भगा कर ले गया था। पार्वती (आरोपिया) अपने साथ पूर्व पति के दो लड़के एवं एक लड़की को भी अपने साथ ले गई थी तथा उसका भाई का पता नहीं चला कि वह कहां गया है, पिछले तीन साल पहले पार्वती सेन (आरोपिया) अपने बच्चों के साथ गांव वापिस आ गई तब कैलाश के बारे में उससे पूछा तो वह बोली मुझे नहीं मालूम कि वह कहां है। अभी दो-तीन दिन पहले आरोपिया की लड़की ने उसे बताया कि टीकमगढ़ में हमीद मुसलमान के खेत की टपरिया में लखौरा रोड पर रहकर हमीद मुसलमान की खेती अदिया लिए थे वहीं पर रात में उसके भाई व मृतक कैलाश यादव से झगड़ा हो गया था उसके भाई ने कैलाश को कुल्हाड़ी से मार डाला और भाई और पार्वती ने गढ्ढ़ा खोदकर गाड़ दिया था और धमकी दी थी कि किसी को बताना नहीं। लड़की के बताए अनुसार फरियादी ने अपने पिता और आरोपिया की लड़की के साथ थाना कोतवाली में उक्त घटना का लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने उक्त आवेदन की जांच की और आरोपिया और उसके पुत्र को अभिरक्षा में लेकर एसडीएम से अनुमति लेकर तहसीलदार के सामने बताए स्थान पर गढ्ढा खुदवाया तो उसमें मानव नरकंकाल मिले थे। कंकाल का डीएनए परीक्षण कराये जाने पर वह कंकाल कैलाश पुत्र सोभरन सिंह यादव उम्र 35 वर्ष निवासी कैलोनी टपरियन का होना पाया गया। माननीय न्यायालय श्री राजकुमार वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के द्वारा संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य परिक्षित कराए जाने के पश्चात् आज दिनांक 29.07.2021 को घोषित अपने निर्णय में आरोपिया पार्वती सेन को अपने पुत्र के साथ प्रेमी कैलाश यादव की हत्या कर उसे जमीन में गाड़ देने का दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं साक्ष्य छुपाने के अपराध में धारा 201 भादवि के अपराध में 07 साल के सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।