26.5 C
Madhya Pradesh
Friday, Feb 14, 2025
Public Look
शैक्षणिक

अपहरण कर विजयगंजमंडी ले जाकर शराब पिलाकर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा

विशेष न्यायालय श्रीमान अश्वाक अहमद खांन, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. शिव पिता नगजीराम निवासी जिला देवास, 02. श्यामलाल पिता कालूजी, निवासी जिला आगर को धारा 302 भादवि में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अजाक)/पैरवीकर्ता श्री आर. के. चंदेल ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी ने थाना चिमनगंजमंडी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं तथा मेरा छोटा भाई दोनों परिवार सहित रहते हैं। मैं टाईल्स बनाने का काम करता हूं हमारेे माता-पिता गांव में रहते हैं। दिनांक 27.04.2017 को मैं व मेरी पत्नी घर पर ही थे। शाम करीबन 04ः00 बजे की बात है कि मेरा छोटा भाई बिना बताए अपनी मोटरसायकिल लेकर घर से निकला था जो शाम तक घर नहीं आया तो उसके मोबाईल नंबर पर संपर्क करने पर बंद आ रहा था, बाद हमने आसपास व रिश्तेदारी में व उसके दोस्तों से सभी जगह काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस चिमनगंजमंडी द्वारा गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज की गई। गुम इंसान की जांच के दौरान गुमशुदा व्यक्ति से सबंधित व्यक्तियों की मोबाईल कॉल डिटेल प्राप्त की गई। 

गुमशुदा व्यक्ति के मोबाईल की कॉल-डिटेल के अवलोकन से पाया कि दिनांक 27.04.2017 को करीब 03ः00 बजे से 07ः00 बजे तक शिव से कई बार बात हुई थी। उक्त कॉल-डिटेल के आधार पर शिव की तलाश की गई उसके मिलने पर उससे पूछताछ की गई जिसमें उसने अपनी भांजी के साथ किये गये दुष्कर्म का बदला लेने की गरज से अपने साथी मित्र श्याम के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर दिनांक 27.04.2017 को गुम इंसान को मोबाईल पर बात कर बुलाया व दोनों उसे जबरन अपने साथ लेकर विजयगंजमंडी गये वहां शराब के क्वार्टर खरीदे व सुनवानी गोपाल गांव जवासियां की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर रावलवेडी जय बना राजपूत के खेत के व रामकिशन पाटीदार के कुऐं के पास स्थित छोटा नाला के किनारे जाकर दोनो ने उसको शराब पिलाई व भांजी के साथ हुये दुष्कर्म का बदला लेने की गरज से दोनो ने पत्थर से मार-मार कर उसके सिर में तथा शरीर में चोट पहुंचा कर हत्या कर दी। श्याम को तलाश किया गया मिलने पर उससे पूछताछ की गई उसने घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध थाना चिमनगंजमंडी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस चौकी विजयगंजमंडी पर दर्ज मर्ग के दस्तावेज जिसमें घटना स्थल से मृतक की अस्थियां व खोपडी जिसे पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया था। मृतक के बायें तथा दायें हाथ की हड्डी तथा खोपडी सिर के बाल सीलबंद प्राप्त किये गये। मृतक के माता पिता का खून नमूना मृतक के डीएनए से मिलान हेतु एफएसएल सागर डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया था जो डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई थी। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।

नोटः- न्यायालय द्वारा मृतक की पत्नी को 10,000/- रूपये प्रतिकर की राशि प्रदान किये जाने के आदेश दिया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री आर. के. चंदेल, उप-संचालक (अजाक)  जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

Related posts

श्री योगेश कापडिया ने शासकीय हाइस्कूल पातोंडा में किया कार्यभार ग्रहण किया

Public Look 24 Team

भाजपा मनाएगी जनसंघ का 70वां स्थापना दिवस-“दीपक से कमल तक” भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी,

Public Look 24 Team

बुरहानपुर जिले में सीएम राइज स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा, बोरी बुजुर्ग सीएम राइज स्कूल के लिए 8 और शाहपुर स्कूल के लिए दो बसों का हुआ अनुबंध

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!