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Thursday, Apr 24, 2025
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अवयस्क बालिका के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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थाना समान के अपराध क्र. 378/17 के आरोपी अपूर्व सिंह पिता विजय सिंह उम्र 23 वर्ष, निवासी लालगाँव, थाना गढ, हाल मुकाम नरेन्द्र नगर, सिविल लाईन, रीवा को अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय (पाक्सो अधिनियम) रीवा ने भा.द.वि. की धारा 354 के तहत 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू. जुर्माना एवं धारा 354(डी) के तहत 01 वर्ष का सादा कारावास एवं 200 रू. जुर्माना की सजा से दंडित किया।

मीडिया प्रभारी श्री अफजल खाँन, ए.डी.पी.ओ. रीवा ने बताया कि अभियोक्त्री ने समान थाने में उपस्थित होकर यह रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी बहुत दिनों से उसे परेशान करता है। अभियोक्त्री पहले लालगाँव में पढती थी वहाँ भी आरोपी के छेडखानी से परेशान होकर अपने बडे पापा के घर रीवा रह कर पढाई करने के लिए आई। अभियोक्त्री लक्ष्य कोचिंग सेंटर में पढने जाती है वहाँ भी आरोपी उसका पीछा करता है घटना दिनांक 06.11.2017 को सुबह 06.30 बजे जब अभियोक्त्री कोचिंग जा रही थी तो जैसे ही वह मैरिज गार्डन के पास पहुँची वहाँ पर अभियुक्त अपूर्व सिंह मिला और अभियोक्त्री को जबरजस्ती अपना मोबाईल नम्बर देने लगा और कहा कि अभियोक्त्री उससे बात क्यों नही करती है यदि अभियोक्त्री उससे बात करेगी तो वह उसे परेशान नही करेगा और इसी दौरान अभियुक्त ने अभियोक्त्री का हाथ गलत इरादे से पकड लिया तथा गंदी-गंदी बाते करने लगा और जबरजस्ती उसे गाडी में बैठने के लिए कहने लगा तब अभियोक्त्री ने अभियुक्त का हाथ झटक कर घटना स्थल से भाग कर अपने घर पहुँची और अपने माता-पिता से घटना के बारे में बताया और समान थाने जाकर घटना कि रिपोर्ट लेख कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

    विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में शासन के ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री रवीन्द्र सिंह एवं सहा. विशेष लोक अभियोजक श्री अशोक प्रियदर्शी द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय (पाँक्सो) रीवा ने आरोपी अपूर्व सिंह को उपर्युक्त सजा से दंडित किया ।

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