
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18/07/2017 को बालिका के पिता ने थाना भवंरकुआं इंदौर में रिपोर्ट कराई कि दिनांक 17/06/2017 को दोपहर 1:30 बजे अभियुक्त अरविंद मोटर साइकिल से जहां बालिका काम करती थी वहां आया और उसने कहा कि बालिका को लेने आया हूं तब पडोसी होने के कारण बालिका अभियुक्त की मोटरसाइकिल पर बैठ गई और अभियुक्त बालिका को एकता नगर शैलेष परदेशी के मकान पर ले गया जहां बालिका के साथ खोटा काम किया, और कहा कि यदि किसी को बताई तो जान से खत्म करने की धमकी दी किंतु फिर भी बालिका ने हिम्म त जुटाकर अपने माता-पिता को घटना बताई, उक्ती सूचना पर से अपराध क्रमांक 384/17 धारा 363, 366, 342, 376, 376(2)(आई), 506 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।, संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्याभयालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।