न्यायालय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा के न्यायालय द्वारा आरोपी राजू, निवासी जिला उज्जैन को धारा 376 एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 5(एम)/6 में आरोपी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-600/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 18.05.2017 को थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं भाई की लडकी के साथ लकडी बीन रही थी तभी आरोपी सामने से आया और मेरी गर्दन पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया और मेरी मर्जी के बिना गलत काम (दुष्कर्म) किया, आरोपी जाते-जाते बोला कि किसी को बात बताई तो जान से मार दूंगा, और आरोपी वहॉ से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता को अभियोजन की ओर से मार्गदर्शन उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास द्वारा दिए गए एवं प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रेवत सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।