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Saturday, Sep 21, 2024
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अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले एवं जबरन दुष्‍कृत्य करने वाले आरेापी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

उप संचालक अभियोजन इंदौर श्री बी. जी. शर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.07.2021 को न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश श्रीमती सविता सिंह, इंदौर द्वारा थाना छत्रीपुरा अपराध क्रमांक 223/2017, विशेष प्रकरण क्रमांक 2094/2018 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी श्री जितेन्‍द्र पिता मोहन पुरी, आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम छोटा टिगरिया थाना छत्रीपुरा को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 10 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भी भुगताये जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक इंदौर श्री संजय मीणा द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2017 को फरियादिया द्वारा थाने आकर मौखिक रिपोर्ट की कि उसकी अव्‍यस्‍क पुत्री बिना बताये कहीं चली गर्इ्र आसपास व रिश्‍तेदारों के यहां ढूंढने पर कहीं नहीं मिल रही है। उक्‍त सूचना पर से थाना छत्रीपुरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा पीडिता का ढूंढा गया तथा पीडिता के बयान लिये गये जिसके अनुसार अभियुक्‍त जितेंद्र द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाना तथा पीडिता के साथ जबरन दुष्‍कृत्‍य किया जाना पाया गया। बाद विवेचना पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।

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