
जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 07.12.21 को न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्ला तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय में थाना गौतमपुरा जिला इंदौर के अपराध क्र. 42/2018, विशेष प्रकरण क्रमांक 93/2018, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रमेश नाई उम्र 54 वर्ष निवासी – जिला उज्जैन (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 451 भादिव 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.03.2018 को बालिका की मॉ मजदूरी करने गई थी, तब बालिका घर पर अकेली थी । जब वह शाम 05 बजे घर आई तो बालिका ने उसे बताया कि वह एवं उसकी सहेली अपने घर में होली खेल रहे थे तभी अभियुक्त उसके घर में जबरजस्ती अंदर घुस आया और उसने उसकी सहेली को डांट कर बाहर भगा दिया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड कर जमीन पर पटक दिया । वह चिल्लाई तो अभियुक्त भाग गया और जाते समय अभियुक्त ने कहा कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा । फिर वह बाहर आई और उसने सारी घटना पडोसियों को बताई । इसके बाद बालिका की मॉ बालिका को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने गए । उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 452,354,506 भा.द.सं. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।