अवैध कट्टा एवं कारतूस रखने के मामलें में लवकुशनगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री उपमा भार्गव के न्यायालय ने फैसला दिया। न्यायालय ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 04 दिसम्बर 2020 को थाना प्रकाश बम्हौरी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक हमराह बल सहित देहात भ्रमण हेतु रवाना हुए दौरान भ्रमण मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम मुड़हरा का हल्के कुशवाहा कालिया बाबा पहाड़ के पंचायत भवन के पास कट्टा रखे हुए खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा हुआ था एवं पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हल्के उर्फ रामदीन कुशवाहा पिता देवा कुशवाहा निवासी ग्राम मुड़हरा होना बताया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में एक 315 बोर का कट्टा तथा पैंट की जेब में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस रखा मिला। कट्टे के संबंध में लायसेंस पूछे जाने पर आरोपी द्वारा लायसेंस न होना बताया। उक्त कट्टा एवं कारतूस जप्त कर तथा आरोपी को गिरफतार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री उपमा भार्गव की कोर्ट ने आरोपी रामदीन उर्फ हल्के कुशवाहा को धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट, 1959 में दो साल की कठोर कैद एवं 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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