
अवैध कट्टा एवं कारतूस रखने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अभिषेक सोनी, लवकुशनगर की न्यायालय ने आरोपी बौरा ऊर्फ बऊरा को 02 वर्ष की कठोर कैद के साथ 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई छतरपुर अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 22 जुलाई 2020 को थाना गोयरा में पदस्थ उप निरीक्षक को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त होने पर मय हमराह स्टाफ के साथ सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान ग्राम सिंगारपुर पहुचें तो एक व्यक्ति पुलिस का वाहन आता देखकर गांव से बाहर रोड तरफ भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ एवं साक्षी की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर वह अपने कमर में एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं लोबर की बायीं जेब में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस रखा था। उक्त व्यक्ति से नाम और पता एवं आयुध रखने के संबंध में दसतावेज के बारें में पूंछा तो उक्त व्यक्ति गूंगा और बहरा प्रतीत हुआा उक्त व्यक्ति ने अपना नाम बऊरा लिखकर बताया एवं उसके बाये हाथ की कलाई पर बऊरा गुदा हुआ लेख था। आरोपी बौरा ऊर्फ बऊरा पिता लक्ष्मीप्रसाद यादव ग्राम सिंगारपुर के विरूद्ध आमर््स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियेाजन की ओर से एडीपीओ कैलाश नारायण परिहार ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक सोनी, लवकुशनगर छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए में 02 वर्ष की कठोर कैद एवं 500 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।