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Wednesday, Jan 15, 2025
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अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले आरोपी कोेे 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्रीमान राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले आरोपी देवीलाल पिता बाबूलाल ग्वाला, उम्र-40 वर्ष, निवासी-उषागंज, मनासा, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/21 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 28.05.2016 को दिन के समय की बालाजी मंदिर के पास जेतपुरा फंटा, थाना नीमच सिटी की है। पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई के. के. वसुनिया को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध मादक पादर्थ स्मैक किसी तस्कर को देने के इंतजार में जेतपुरा फंटे के पास स्थित बालाजी मंदिर के सामने खड़ा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर एसआई के. के. वसुनिया फौर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहाॅ मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति हाथ में सफेद थैली लिये खड़ा हुआ था, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशीश करने लगा, जिनको फोर्स की सहयता से रोका तथा उनकी तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से मिली थैली के अंदर रखी पौलिथिन में मटमेले रंग का पाउडर था, जिसमें से तीखी कडवी गंध आ रही थी, जो की कुल 350 ग्राम स्मैक होना पाई गई। पुलिस द्वारा स्मैक को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 266/16, धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुछताछ में आरोपी के द्वारा बताया गया की उसने उक्त स्मैक को मदनलाल पिता अमरसिंह बंजारा, निवासी-ग्राम दायमा की खेड़ी हाड़ी पिपलिया से लेना बताया, जिस कारण प्रकरण में उसे भी आरोपी बनाते हुए धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 का ईजाफा किया गया, किंतु उक्त आरोपी के फरार हो जाने से आरोपी देवीलाल के विरूद्ध शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मंे प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से स्मैक की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।

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