32.5 C
Madhya Pradesh
Thursday, Apr 24, 2025
Public Look
शैक्षणिक

अवैध रूप से देशी कट्टा रखने पर आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

Spread the love

न्यायालय श्रीमान डी.एस. भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कमालउद्दीन पिता निजाम उद्दीन, उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम वालोदा लक्खा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन को धारा 25 आर्म्स एक्ट में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि, पुलिस भाटपचलाना पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रूपेश ठाकुर को दिनांक 24.05.2015 को देहात भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की कमालउद्दीन अवैध रूप से देशी कट्टा अपने पास रखा है। सूचना की तस्दीक करने के उपरांत हमराह फोर्स को लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान ग्राम वलोदा लक्खा पहुॅचे जहॉ पर कमालउद्दीन मिला उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक 12 बोर देशी कट्टा बरामद हुआ। आरोपी से उक्त देशी कट्टा रखने का लाईसेंस पूछने पर उसने लाईसेंस का नही होना बताया। आरोपी से विधिवत कट्टा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना भाटपचलाना पर अपराध को पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।

 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

Related posts

ग्रीष्मकाल में भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए इन्दौर जिले में 19 जून के पहले नही खुलेंगे सभी स्कूल, कलेक्टर ने दिये आदेश

Public Look 24 Team

ओम प्रकाश (ओमी) शर्मा भारत तिब्बत समन्वय संघ मालवा प्रांत के यात्रा व पर्यटन प्रभाग के प्रांत संयोजक मनोनीत

Public Look 24 Team

किरण रायकवार भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नियुक्त

Public Look 24 Team