अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा कुशल पैरवी करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने आरोपी हीरालाल पिता बलीराम उम्र 43 वर्ष निवासी डोजर जिला बुरहानपुर की जमानत निरस्त की ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपी द्वारा दिनांक 19-08-2021 को आरक्षी केंद्र निम्बोिला बुरहानपुर के क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम डोजर में आरोपी के घर के पीछे 4 प्लास्टिक की केन में कुल 60 लीटर शराब अवैध रूप बिना अनुमति के अपने आधिपत्यत में रखी थी जिसे पुलिस ने आरोपी हीरालाल पिता बलीराम जप्तब किया था ।पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर थाना निम्बोला में धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत अपराध पंजीबदध किया ।
आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यामयालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति इस आधार पर ली गई कि आरोपी द्वारा किया गया क्रत्य गंभीर प्रक्रति का होकर अवैध शराब रखने से संबंधित है।अगर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी के फरार होने, साक्ष्य के साथ छेडछाड करने की संभावना है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा की गई आपत्ति को उचित मानते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी हीरालाल पिता बलीराम उम्र 43 वर्ष निवासी डोजर जिला बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया।
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