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Thursday, May 22, 2025
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उद्योग विभाग के मैनेजर की हत्‍या के आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास

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आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय श्री सी. एम. उपाध्‍याय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश भोपाल के न्‍यायालय में उद्योग विभाग के मैनेजर श्री रामदयाल वेले की हत्‍या के आरोपीगण पप्‍पू जाटव आयु 35 वर्ष, कमलेश मेहरा आयु 38 वर्ष एवं अब्‍दुल आसिफ आयु 40 वर्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड धारा 201 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड धारा 25 (एक-बी) बी आयुध अधि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अथर्दंड से दंडित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्‍द्र उपाध्‍याय एवं श्रीमती वर्षा कटारे, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 20/08/15 को थाना अशोका गार्डन में मर्ग रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 19/08/15 को रात्रि करीब 12:30 बजे फेक्‍ट्री के गेट के बाहर एक व्‍यक्ति रोड के किनारे खून से लथपथ पडा था। उसके शरीर पर कई सारी चोटें थी। पुलिस द्वारा मर्ग जांच के आधार पर अज्ञात व्‍यक्तियो के विरूद्ध धारा 302,201 भादवि के अंतर्गत थाना अशोक गार्डन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मृतक रामदयाल बेले रायसेन में जिला उद्योग विभाग में मैनेजर के पद पर पदस्‍थ थे, और भोपाल से रायसेन प्रतिदिन बस से आया जाया करते थे। रायसेन में एक कमरा उन्‍होने किराये से ले रखा था। जहां वैजंतीबाई नामक महिला उनके यहां खाना बनाने का काम करती थी। अरोपी पप्‍पू जाटव के बैजंती बाई से संबंध थे। आरोपी पप्‍पू जाटव बैजंतीबाई को रामदयाल बेले के घर खाना बनाने से मना करता था और उस पर संदेह करता था। इसी आधार पर वह मृतक से बुराई रखता था। इसी कारण उसके द्वारा कमलेश मेहरा और अब्‍दुल आसिफ के साथ मिलकर मृतक की हत्‍या कर उसका शव बोरा ब्रदर्स इंडसट्रीस फैक्‍ट्री के सामने रोड किनारे फेंक दिया। पुलिस ने विवेचना उपरांत मामला माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया था। न्‍यायालय ने अभियोजन द्वारा दिये गये साक्ष्‍य और तर्कों से सहमत होते हुये तीनो आरोपीगण को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया ।

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