21 C
Madhya Pradesh
Sunday, Nov 10, 2024
Public Look
शैक्षणिक

किडनैपिंग कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. निरंजन पिता बसंत, को धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 363, 366 में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास 02. दीपक पिता सखाराम, समस्त निवासीगण उज्जैन को धारा 363, 366 भादवि में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने पति के साथ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 13.11.2015 को शाम 07ः00 बजे मेरी लडकी (पीड़िता) मेरी मौसी के घर खाना खाने का बोल कर गई थी, जो सुबह 07ः00 बजे तक घर वापस नही आई है। मेरी लडकी घर नही आई तो उन्हांेने मोहल्ले में और रिश्तेदारी में तलाश किया तो वह नही मिली। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता द्वारा कथन में बताया कि आरोपी निरंजन ने मेेरे साथ दुष्कर्म किया है तथा आरोपी दीपक उसके किडनैपिंग में उसके साथ मंे था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई।

Related posts

पत्नि का सिर तलवार से काटकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

Public Look 24 Team

खंड़वा हरदा के बीच मोबाईल चोर गिरोह सक्रिय ,छनेरा खिरकिया स्टेशन बना रैकी हब

Public Look 24 Team

भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती 11 को उपनगर लालबाग में मनाई जाएगी

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!