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Wednesday, Nov 13, 2024
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किसान से रिश्वत लेने वाले ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

प्रथम अपर सत्र/विशेष पी.सी.एक्ट न्यायालय मण्डलेश्वर श्रीमान संजीव कुमार गुप्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोपी हबीब खान जिलानी, ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मण्डलेश्वर के पैरवीकर्ता अधिकारी ने बताया कि तहसील महेश्वर अंतर्गत ग्राम बबलई खुर्द के किसान देवकीनंदन पिता आत्माराम यादव ने दिनांक 09.01.2016 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को एक लिखित आवेदन दिया कि उसकी ग्राम बबलई खुर्द में करीब दो हैक्टेयर की जमीन हैं, जिस पर उसने स्प्रिंगकल के दो सेट लगवाने के लिए ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी हबीब खान से संपर्क किया तो उन्होंने लघु किसान के नाम से स्प्रिंगकल के दो सेट दिलाने के लिए 14,000/- रूपये की बात की एवं स्वयं के लिए अलग से 2600/- रूपये की मांग की। पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त इंदौर द्वारा निरीक्षक एस.पी.एस. राघव को जांच कर कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया, जिस पर निरीक्षक राघव द्वारा आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र/विशेष पी.सी.एक्ट न्यायालय मण्डलेश्वर श्रीमान संजीव कुमार गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी हबीब खान जिलानी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 7, में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) में 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा पैरवी की गई।

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