आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी इंदौर श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.08.2021 को न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील देपालपुर, इंदौर सुश्री रूपल गुप्ता द्वारा थाना गौतमपुरा के अपराध क्रमांक 1/2015 में निर्णय पारित करते हुये 05 आरोपीगण सत्तार, नजीर, सुल्तान, नासिर, देवकरण निवासी ग्राम रूढजी गौतमपुरा जिलाइंदौर को धारा 20 दफीना अधिनियम 1878 के तहत में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड व अर्थदंड अदा न किये जाने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भी भुगताये जाने का आदेश किया। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री शिवनाथ मवई द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 30.04.2015 से 08-10 माह पूर्व फरियादी ने थाना गौतमपुरा आकर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि आरोपीगण सत्तार, नजीर, सुल्तान, नासिर एवं देवकरण सभी उसके यहां शौचालय का गढढा खोदने आये थे। गढा खोदते समय उन्हें जमीन के अंदर से चांदी के सिक्के से भरा हुआ मिट्टी का घडा मिला जिसकी सूचना आरोपीगण के द्वारा कलेक्टर या किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं देखते हुए आपस में बराबर-बराबर बांट लिया। उक्त सूचना पर से पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 20 दफीना एक्ट के तहत पंजीबद्ध की गई। बाद विवेचना के दौरान आरोपीगण के कब्जे से लगभग 500 चांदी के सिक्के की जप्ति की गई एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय देपालपुर में पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय सुश्री रूपल गुप्ता जेएमएफसी देपालपुर द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया।
गड्ढे खोदते समय मिला चांदी के 500 सिक्के से भरा घड़ा, शासन
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