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Friday, Jul 18, 2025
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गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दिया 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू का अर्थदण्ड

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सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मान.न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय श्री डा. गौरव गर्ग नेपानगर द्वारा आरोपीगण मो.अनिश,सदाम एंव इरशाद को धारा 4/9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू का अर्थदंड,6/9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू का अर्थदंड एवं धारा 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम 50-50 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा बताया कि, फरियादी ने दिनांक 03.02.2015 को सहा.उनि. सोहनसिंग चौहान व हमराह आरक्षक गणेश व चालक शंकर के रोड़ पर पेट्रोलिंग के दौरान ट्रक क्रमांक एम पी 09 एच एफ 5169 में गौवंशो से भरे हुए जिनकी झटपटाहट की आवाज सुनकर निम्बोला थाने के सामने रोका, ट्रक चालाक मौके से फरार हो गया ट्रक के अन्दर से गौवंशो को क्रुरता पुर्वक रस्सियों से पैर मुँह बॉधकर ठुसठुस कर भरे पाये गए उक्त वाहन में बैटे व्यक्तियों को पकड़ा और पुछने पर उन्होंने अपना नाम अनिश बैग, सदाम खान ,इरशाद बैग बताया तथा उक्त गौवंशो को सारंगपुर जिले से महाराष्‍ट्र वध हेतू ले जाना बताया अभियुक्तगण को मय ट्रक गोवंश भरी हुई जप्‍त कर थाना आकर अपराध क्रमांक 20/2015 अन्त र्गत धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं एवं धारा 11 (घ) प्रशु क्रुरता अधिनियम पंजीबदध किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मो.अनिश,सदाम एंव इरशाद को धारा 4/9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू का अर्थदंड,6/9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू का अर्थदंड एवं धारा 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम 50-50 रूपये के अर्थदंड से दंडित कराया।

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