बुरहानपुर/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन-सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाएं रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम शेखापुर तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की राजस्व सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया है।
जारी आदेशानुसार ग्राम शेखापुर में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णतः निषेधित रहेंगा अर्थात सभी लोग अपने-अपने घरों में अंदर ही रहेंगे। किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आगमन निषेधित रहेगा। इसी तरह ग्राम शेखापुर की सीमा में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा। शेखापुर ग्राम में सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालय, व्यवसायिक एवं औद्योगिकी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट के सभी साधन जैसें-बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा, सायकल, कार का संचालन निषिद्ध रहेगा। ग्राम शेखापुर में समस्त निर्माण कार्य तथा समस्त धार्मिक स्थल संपूर्णतया बंद रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 27 मार्च, 2021 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 29 मार्च, 2021 की रात्रि 12 तक लागू रहेगा।
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