32.7 C
Madhya Pradesh
Thursday, May 22, 2025
Public Look
शैक्षणिक

घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रुपये का अर्थदण्ड

Spread the love

न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी डिल्ली उम्र 52 वर्ष थाना बरगी के अपराध क्रमांक 378/2019 धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 451 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना एवं धारा 9(एम), 10 पॉस्को में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

पीड़िता ने दिनांक 08/11/2019 को थाना बरगी जबलपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह कक्षा 7 वी में पढ़ती है। दिनांक 08/11/2019 को दोपहर करीब 1:00 बजे वह घर में अकेली थी, साबूदाना बना रही थी, तभी घर के दरवाजे से पड़ोस में रहने वाला डिल्ली चौधरी घर में घुस आया और उसे पकड़ लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह बंद कर दिया और कहने लगा चिल्लाओ मत नहीं तो जान से मार दूंगा। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे नीचे जमीन पर पटक दिया और उसके सीने और नीचे हाथ लगाने लगा। इतने में उसकी मां खेत से घर वापस आ गई तो डिल्ली उसकी मां को देखकर भाग गया, फिर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बरगी के अपराध क्रमांक 378/2019 धारा 354, 354 (क), 506, 452 भादवि एवं धारा 7,8, 9(एम), 10, 11, 12 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 05 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।

श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी डिल्ली उम्र 52 वर्ष थाना बरगी के अपराध क्रमांक 378/2019 धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 451 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना एवं धारा 9(एम), 10 पॉस्को में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

Related posts

बुरहानपुर जिले में धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जारी किये नवीन दिशा-निर्देश,आदेशों का उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की के प्रावधानों के तहत होगी कानूनी कार्रवाई

Public Look 24 Team

जघन्य चिन्हित प्रकरण में हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

Public Look 24 Team

विद्याधाम स्कूल का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास से मनाया दिखी सांस्कृतिक की झलक।”सृजन” की थीम पर बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां , नारी के राम एवं आर्मी एक्ट पर बच्चों ने दी बेहतरीन प्रस्तुति

Public Look 24 Team