बुरहानपुर-अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा कुशल पैरवी करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने आरोपीगण सोनु उर्फ लडडु उम्र 18 वर्ष निवासी आलमगंज जिला बुरहानपुर एवं भरत पिता लखन उम्र 19 वर्ष निवासी आलमगंज जिला बुरहानपुर की अग्रिम जमानत निरस्त की ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपीगण द्वारा अंगुठे में चाकु मारा था जिस पर से फरियादी राजेश ने आरोपीगण के विरूदध थाना निम्बोला में सूचना दी थी थाना निम्बोला में आरोपीगण के विरूदध धारा 294,324, भा.द.वि. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबदध कर विवेचना में लिया गया। इसके पश्चात आहत के अंगुठे मे चाकु मारने से फ्रेक्चर होने के कारण धारा 326 भा.दं.सं. की वृदिध की गई जो कि अजमानतीय अपराध की धारा है।
आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति इस आधार पर ली गई कि उक्त प्रकरण में अभी विवेचना पूर्ण नही हुई है अगर आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपीगण के फरार होने, साक्ष्यो के साथ छेडछाड करने की संभावना है। आरोपीगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का होकर अजमानतीय अपराध से संबंधित है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा की गई आपत्ति को उचित मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण सोनु उर्फ लडडु एवं भरत पिता लखन उम्र 19 वर्ष की अग्रिम जमानत निरस्त् कीया ।