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Sunday, Apr 27, 2025
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चिन्हित प्रकरण में देशी पिस्‍टल रखने वाले आरोपी को हुआ 01 वर्ष छ:माह का सश्रम कारावास

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आज दिनांक को जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि न्‍यायालय- श्री सतीश वसुनिया जेएमएफसी, जिला इंदौर के न्‍यायालय में थाना आजाद नगर के अपराध क्रमांक 248/2020, फौ0 क्रमांक 1816/2020, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी दिलावर सिंह पिता लक्ष्‍मण सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी – नवलपुरा थाना अंजड जिला बडवानी को दोषी पाते हुए धारा 25(1) (बी) (ए) आयुध अधिनियम में 01 वर्ष छ: माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । जबकि अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 06 माह का अ‍ि‍तरिक्‍त सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री नदीम अहमद द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2020 को थाना पर नियुक्‍त उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि नेमावर रोड पर थैली में कट्टा व पिस्‍टल लेकर एक व्‍यक्ति बेचने की फिराक में खडा है। मुखबिर की सूचना पर विश्‍वास कर पंचान साक्षियों को तलब किया एवं बताये स्‍थान पर मय फोर्स गये जहॉ पर एक व्‍यक्ति लखानी फेक्‍ट्री के सामने नेमावर रोड पर हाथ में थैली लिये हुए था जो पुलिस को देखकर भागने लगा । घेराबंदी कर पुलिस ने पकडा । नाम पता पूछने पर अपना नाम दिलावर सिंह जिला बडवानी का होना बताया । हाथ में रखी थैली की तलाशी लेने पर उसके अंदर 16 देशी पिस्‍टल एवं जिन्‍दा कारतूस दिखे । जिनके संबंध में लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया । मौके पर ही पिस्‍टलों को जप्‍त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाना आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 248/2020 धारा 25(1) (बी) (ए) आयुध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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