जिला लोक अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि 12 नवंबर 2016 को लगभग दोपहर 2:30 बजे स्वीच यार्ड परिसर एस.एम.एच.पी.एस.एल मण्डलेश्वर में आरोपी जितेन्द्र और मुकेश केबल वायर काटकर ले जा रहे थे जिन्हें स्वीच यार्ड के कर्मचारियों ने ले जाते देखा और कर्मचारियों ने घेराबंदी कर चोरों को पकडकर उनके कब्जे से चोरी किया गया 15-20 मीटर लंबा केबल सहित पुलिस मण्डलेश्वर के हवाले कर दिया। पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी जितेन्द्र और मुकेश के विरूद्ध चोरी का केस दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मण्डलेश्वर में पेश किया जहां जेएमएफसी न्यायालय सुश्री स्वाती शर्मा ने आरोपी जितेन्द्र और मुकेश को चोरी के जुर्म का दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के कठोर कारावास व 500-500 रू. के जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती कुसुम धार्वे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मण्डलेश्वर द्वारा की गई।
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