कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2016 रात्रि में पीडिता जब अपने घर के बाहर सो रही थी तभी आरोपी सुनिल पीडिता का पांव खींचकर छेडछाड करने लगा तभी पीडिता की नींद खुली तो आरोपी सुनिल को देखकर चिल्लाई, चिल्लाने की आवाज सुनकर पीडिता का पति व लडकी जागकर आये तो आरोपी ने पीडिता व उसकी लडकी के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने पुलिस थाना भीकनगांव पर लेख कराई। पुलिस थाना भीकनगांव द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात जेएमएफसी न्यायालय श्री फरहान मसूद कुरैशी ने आरोपी सुनिल को 01 वर्ष के कारावास और 500रू. के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव सतिश सोलंकी द्वारा की गई।
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