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Saturday, Jan 18, 2025
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जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय श्रीमान् विक्रम सिंह अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.) की न्यायालय से आरोपी रविशंकर कुशवाहा एवं देवा कोल को थाना सिहोरा के अपराध क्रं 119/13 प्र. क्र. 779/13 में धारा 302 भादवि सहपठित धारा 34 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 7 वर्ष कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एवं मीडिया सेल प्रभारी सिहोरा दिलावर धुर्वे के द्वारा बताया गया कि दिनांक 28/08/2013 को सूचनाकर्ता अमीरूद्दीन खां द्वारा थाना सिहोरा में रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम अगरिया का सरपंच है। ग्राम सिंदूरसी उसकी पंचायत में लगता है। आज दिन के करीब 1 बजे अगरिया के लोगों से पता चला कि सिंदूरसी व देवरी ग्राम के बीच बरने नदी के किनारे झाडियों में एक महिला की लाश पडी है। तो वह अपने गांव के लोगों के साथ लाश देखने गया तो देखा कि लाष में कीडे लग गये है, बदबू आ रही है। लाश के पास एक लेडीज पर्स, पानी की बोतल पडी है तथा लेडीज कुर्ता, सलवार भी पडी है। पूछताछ करने पर आरोपी रविशंकर कुशवाहा व देवा कोल द्वारा मृतिका की सिर पर डंडे से मारकर हत्या कर झाडियों में छिपा देना बताया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्ग दर्षन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दिलाबर धुर्वे द्वारा की गई एवं प्रकरण के 25 साक्षियों को न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई।
विशेष लोक अभियोजक श्री दिलावर धुर्वे के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी रविशंकर कुशवाहा एवं देवा कोल को थाना सिहोरा के अपराध क्रं 119/13 प्र. क्र. 779/13 में धारा 302 भादवि सहपठित धारा 34 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया ।

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