हरदा । सिविल लाइन जिला हरदा थाना सिराली जिला हरदा के गुंडे बदमाश एवं जिला बदर अब्दुल कलीम पिता रफीक मुसलमान उम्र 34 साल निवासी बालाखेड़ा थाना सिराली को थाना सिविल लाईन एवं थाना सिराली की संयुक्त टीम द्वारा जिला दंडाधिकारी हरदा के जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर ग्राम कमताड़ा थाना सिविल लाईन हरदा से पकड़ा गया और रासुका के तहत कार्रवाई की गई । आरोपी अब्दुल कलीम पिता रफीक मुसलमान उम्र 34 साल निवासी बालाखेड़ा थाना सिराली का जो कि श्रीमान जिला दंडाधिकारी हरदा के आदेश से दिनांक 27 जनवरी 2021 को 1 वर्ष के लिए हरदा एवं समीपवर्ती जिला की सीमाओं से निष्कासित किया गया था जिसे मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23-24/9/2021 की दरमियानी रात्रि में थाना सिविल लाईन हरदा एवं थाना सिराली की संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम कमताड़ा थाना सिविल लाईन क्षेत्र हरदा से पकड़ कर आरोपी के विरुद्ध श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय हरदा के आदेश का उल्लंघन किए जाने पर से थाना सिविल लाईन हरदा में अपराध क्रमांक 467/2021 धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का कायम कर आरोपी को माननीय न्यायालय हरदा पेश किया गया साथ ही आरोपी द्वारा लगातार जन शांति को भंग करने की गतिविधियां जिला हरदा की सीमाओं में संचालित करने के कारण उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु आरोपी के विरुद्ध एन एस ए (रासुका) के तहत भी कार्रवाही कर उसे केंद्रीय जेल होशंगाबाद दाखिल कराया जा रहा है उपरोक्त संयुक्त कार्रवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन हरदा निरीक्षक राजेश साहू, थाना प्रभारी सिराली निरीक्षक सुशील पटेल उनि संतोष श्रीवास्तव थाना सिराली उनि अनंतराम मोरिया थाना सिविल लाईन सउनि संजय ठाकुर थाना सिविल लाईन, सउनि भगवानदास यादव थाना सिराली, प्रधान आरक्षक 26 बृजेश साहू थाना सिविल लाईन, आरक्षक 75 प्रदीप मालवीय थाना सिविल लाईन, आरक्षक 210 मनीष थाना सिविल लाईन, आरक्षक महेंद्र रघुवंशी थाना सिराली एवं साइबर सेल आरक्षक मनोज दोहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है