बुरहानपुर-प्राथमिक शाला भवन ग्राम झापडपुरा स्थित प्याऊ की दीवार गिरने से हुई 7 वर्षीय बालिका की मृत्यु के प्रकरण में संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह द्वारा इस गंभीर मामले में त्वरित संज्ञान लेकर एसडीएम बुरहानपुर और कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग की एक जांच कमेटी गठित कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए थे।
लापरवाही पर कांट्रेक्टर के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज
जांच कमेटी द्वारा पाया गया कि कांट्रेक्टर शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल्स महाजनापेठ श्री मिलिंद पटेल द्वारा पानी की प्याऊ की दीवार के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसके गिरने से ही ग्राम झापडपुरा की 7 वर्षीय बालिका की मृत्यु हुई है, साथ ही तीन अन्य बालिकायें भी घायल हुई थी। जिनका उपचार जिला प्रशासन द्वारा कराया गया है अभी तीनों बालिकायें खतरे से बाहर है और उपचारत हैं। जिस पर कमेटी द्वारा थाना शाहपुरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 337,304 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।
कलेक्टर ने की निलंबन की कार्यवाही
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुए उपयंत्री श्री पंद्रे तथा प्रभारी प्रधान पाठक श्री मोहन चौहान को निलंबित किया गया है।
आर्थिक सहायता राशि
जिला प्रशासन द्वारा मृतक छात्रा के परिवार को आर्थिक सहायता राशि के रूप में 50 हजार की राशि दी जा रही है।
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