
बुरहानपुर- संचालनालय मत्स्योघोग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्रत्येक जिला इकाई को मछली पालन के नाम पर धोखाघडी की वारदाते के संबंध में नियंत्रण एवं रोक-थाम की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी सहायक संचालक मत्स्य विभाग बुरहानपुर श्री भटनागर ने दी। उन्होंने बताया कि कुछ कम्पनियाँ किसानों को धोखाघडी के जाल में लेकर, तालाब बनवाये जाने या बायोफ्लॉप लगवाकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। अभी तक जिले में ऐसा कोई मामला सामने नही आया हैं।
इस संबंध में नागरिकजन एवं किसान की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदेश जारी किया हैं कि मछली पालन संबंधित किसी भी इकाई का यदि कोई व्यक्ति निर्माण/तैयारी का कार्य जिला बुरहानपुर में करना चाहता हैं तो इसकी पूर्व अनुमति सहायक संचालक मत्स्योघोग जिला बुरहानपुर से प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जावेगा। अनुमति के बगैर किये गये कार्यो के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही होगी।