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Monday, Feb 17, 2025
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तीन सगे भाईयों सहित चार आरोपियों को मारपीट के मामले में 3-3 माह का कारावास एवं जुर्माने से किया दण्डित

टीकमगढ़। पैरवीकर्ता एवं सहा० जिला अभियोजन अधिकारी कु० प्रेरणा योगी ने बताया घटना दिनांक 22.09.2015 को समय शाम करीब 10:00 बजे फरियादिया विमलाबाई अपने घर से कूड़ा व गोबर डालने बेड़ा में गई थी तो उसे गांव के ही अभियुक्त प्रेमचंद यादव , प्रकाश यादव , अमरसिंह यादव एवं राहुल यादव मिले । अभियुक्त प्रेमचंद्र ने फरियादिया से कहा कि यहाँ कूड़ा मत डालो तो उसने कहा कि बेड़ा हमारा है तो वह कूड़ा गोबर डाल रही है। इतना बोलते ही अभियुक्तगण उसे गालियां देने लगे और अभियुक्त प्रेमचंद ने कुल्हाड़ी उसके सिर में मार दी जिससे सिर में खून निकलने लगा। अभियुक्त प्रकाश ने लाठी मारी जिससे उसके दाये पैर व पीठ में चोट आई। अभियुक्त राहुल व अमरसिंह ने भी उसकी लात-घूसों से मारपीट की। फरियादिया के चिल्लाने पर उसका लड़का दीपू व पंचम यादव आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण ने जाते समय रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादिया विमलाबाई द्वारा थाना मोहनगढ़ में करने पर थाना के अपराध क्र 146/2015 पर धारा 294, 323/34, 324/34, 506 (भाग – दो) भा०दं०सं० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा चारों अभियुक्त प्रेमचंद यादव, प्रकाश यादव, अमरसिंह पादव एवं राहुल यादव को दोषसिद्ध ठहराते हुये धारा 324/34 भा०दं०सं० के अपराध में 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- (एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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