शैक्षणिकतेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक से कार से दो व्यक्तियों को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को हुई सजा by Public Look 24 TeamDecember 16, 2021December 16, 20210337 माननीय न्यायिक मजिस्ट्रे ट श्रीमान हर्ष ठाकुर साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी हुजैफा बोहरा निवासी खातीवाला टैंक इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 304क(02) भा.दं.वि. के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रुपये तथा आरोपी के वाहन का बीमा नहीं होने से 1000/- रुपये के अर्थदण्डं से दंडित किया गया है ।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सुरज बैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल ए.डी.पी,ओ. झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.01.2017 को शाम के समय लगभग 4:40 बजे ग्राम छापरी में इंदौर-अहमदाबाद हाईवे रोड़ पर आरोपी हुजैफा पिता जखरुद्दीन बोहरा निवासी जूनी इंदौर द्वारा अपनी कार नम्बरर जी0जे0 3-ई0 आर0 3486 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक छगन एवं मृतक भमरिया को टक्कार मारकर उनकी मृत्यु कारित कर दी गई थी, जिस संबंध में मृतक भमरिया के भाई कैलाश द्वारा थाना कालीदेवी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस थाना कालीदेवी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय झाबुआ में प्रस्तुरत किया गया।विचारण के दौरान माननीय न्यायालय श्री हर्ष ठाकुर प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा आरोपी हुजैफा को दिनांक 15/12/2021 को दोषी पाते हुये धारा 304क,(02 बार) भा.दं.वि. के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं घटना दिनांक को आरोपी के वाहन का बीमा नहीं होने से 1000/- रुपये के अर्थदण्डे से दंडित किया गया है ।