
इंदौर आज दिनांक को उप संचालक लोक अभियोजन श्री बी0जी0 शर्मा, इंदौर ने बताया कि दिनांक 26-08-2021 को माननीय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुकेश नाथ के द्वारा थाना विजय नगर के अपराध क्रंमाक 236/16 धारा 363, 366(क), 376(2)(एन) भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सों अधिनियम, 2012 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी राजेश सोनेरे पिता सुरेश राजपूत उम्र 27 साल निवासी ग्राम रजूर पुलिस थाना खलवा जिला खण्डवा को धारा 366 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 376(2) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कार्यवाही अपर लोक अभियोजक हेमन्त राठौर द्वारा की गई ।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 27.2.16 को सूचनाकर्ता ने थाने आकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई जिसे आसपास तलाश करने पर पता नहीं चला तब जाकर थाना विजयनगर पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट अपराध क्रमांक 236/16 पर दर्ज कराई । बाद विवेचना अनुसंधान पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। जिस पर से आज दिनांक को अभियुक्त को उक्त दंड से दंडित किया गया ।