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Sunday, Nov 10, 2024
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दोपहिया वाहन चालको को बिना हेलमेट पैट्रोल डीजल भरने वाले पेट्रोल पंप संचालक पर कोर्ट ने लगाया 10 हजार रूपये का जुर्माना

(5 वर्ष बाद माननीय न्‍यायालय ने पंप संचालक पर लगाया जुर्माना)
ग्‍वालियर- न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री निकिता पवार ग्‍वालियर ने बिना हेलमेट पेट्रोल प्रदाय करने वाले आरोपी पंप संचालक कृष्‍ण पटेल पुत्र प्रेमनारायण पटेल उम्र 44 सिंहपुर मुरार को धारा 3/7 आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1995 की धारा का दोषी पाते हुये न्‍यायालय उठने की सजा एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना के बारे में बताया सूचनाकर्ता पूजा सिकरवार कनिष्‍ठ अधिकारी ग्‍वालियर ने लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 10/02/2016 को उपयुक्‍त पेट्रोल पंप पर दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल प्रदाय किया जा रहा था जो म.प्र. मोटर स्पिरिट तथा हाईस्‍पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 की धारा 10 के तहत आयुक्‍त खाद्य उपभोक्‍ता संरक्षण की शर्तो क्रमाक 11 का उल्‍लंघन करने पर आरोपी पंप संचालक पर मुरार थाने मे अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय मे पेश किया मामला 5 वर्ष तक विचाराधीन रहने के दौरान अभियुक्‍त द्वारा अपराध स्वीकार किया जिस पर माननीय न्‍यायायल ने धारा 3/7 आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1995 की धारा का दोषी पाते हुये न्‍यायालय उठने की सजा एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

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