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Friday, Mar 21, 2025
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दो साल के मासूम बच्चे को अपहरण करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास

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प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्रीमती हेमलता आर्य , विशेष लोक अभियोजक जिला भिण्ड द्वारा किया गया है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी कु0 मनोरमा शाक्य द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.07.2016 को फरियादी चक्रेश जेन ने थाना गोरमी में रिपोर्ट लेख कराई कि वह गोरमी का निवासी है, फोटोग्राफी की दुकान करता है, आज दिनांक 21.07.2016 को सुबह साढे दस बजे उसका लडका निखिल उम्र 03 साल घर के बाहर खेल रहा था, उसे उसने घर की गैलरी में कर दिया और फोटोग्राफी के काम से सूरज फोटो स्टूडियों की तरफ चला गया एक घण्टे बाद घर लौटकर आया, पत्नी ऋतु से पूछा कि निखिल कहा है, वह बोली कि दुकान पर होगा , दुकान, घर सब जगह देखा, आसपास मौहल्ले में पता किया कहीं पता नहीं चला, संदेह है कि उसे कोई ले गया है, इस समय थाने पर अपने साथ सुरेन्द्र जेन व सुभाष थापक को लेकर रिपेार्ट करने आया है, कार्यवाही की जावें। जिसके आधार पर थाना गोरमी में अपराध क्रमांक 213/16 अंतर्गत धारा 363 भादवि का पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में चिन्हित किया गया। अभियोजन की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया गया।
माननीय श्री दिलीप गुप्ता , विशेष न्यायाधीश (डकैती) जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा विचारण पश्चात् अभियुक्तगण राजकुमार , भरत उर्फ निक्की, अतुल शर्मा एवं रामवरन को भादवि की धारा 364-क सहपठित धारा 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं समस्त अभियुक्तगण को भादवि की धारा 363 में प्रत्येक को 07-07 साल का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना - गोरमी
धारा – 363, 364ए भादंसं एवं 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट एवं धारा 25/27 आयुध अधिनियम
अभियुक्त – 1. राजकुमार पिता रामस्वरूप शर्मा, उम्र 50 साल
2. भरत उर्फ निक्की पिता छोटेलाल व्यास उम्र 25 साल
3. अतुल उर्फ राजू शर्मा पिता राजकुमार शर्मा, उम्र 24 साल
4. रामवरन सिंह परिहार पिता राजेन्द्र सिंह परिहार उम्र 25 साल समस्त निवासीगण ग्राम भदरौली थाना मौ जिला भिण्ड

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