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Tuesday, Mar 18, 2025
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धारदार चाकू से उपहति कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवम २००० रुपए का अर्थदंड।

नागौद न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री रूपेश कुमार साहू द्वारा थाना jaso के अपराध क्रमांक 61/2016 धारा 324 एवम 294 भादवि के तहत आरोपी धीरज कोटवार पुत्र रामलाल दहिया उम्र 35 वर्ष थाना जसो 1वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 अर्थदण्ड से दण्डित किया।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रोजर चौहान ने समग्र आधारों पर अभियोजन का संचालन करते हुए फरियादी को न्याय दिलाया।

अभियोजन प्रवक्ता श्री विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि दिनांक 06/04/2021को ग्राम जसो पन्नालाल के सामने आरोपी , फरियादी रामकिशोर को लोकस्थान पर गंदी गंदी गली देते हुए धारदार चाकू से हमला किया जिससे फरियादी के गर्दन एवम सर पर काफी चोटें आई और खून भी काफी बहा जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा जसो थाने में किया था जिस पर संज्ञान लेते हुए जसो पुलिस ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री रूपेश कुमार साहू द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते आरोपी को धारा 324 IPC में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को 1 वर्ष का कारावास तथा 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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