दिनांक 08/05/21 को थाना ओमती मैं मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की भगवती फार्मा (मेडिकल दुकान) के संचालक सपन जैन को नकली रैमडेसीवर इंजेक्शन बेचने के मामले में गुजरात पुलिस ले गई। उसके भगवती फार्मा एवं सत्यम मेडिकोज में नकली रेमडेसिवर इंजेक्शन हो सकते हैं इस सूचना पर तस्दीक की कार्यवाही की गई भगवती फार्मा लाइसेंस धारी सत्यम जैन पिता सुरेंद्र जैन निवासी आशा नगर अधारताल एवं सिटी अस्पताल के कर्मचारी देवेश चौरसिया पिता दिलीप चौरसिया जो कि सिटी अस्पताल में दवा सप्लाई का काम देखता है को तलब कर उनसे पूछताछ की गई एवं क्षितिज राय और यस मेहंदी तथा विजय सहजवानी के कथन लिए गए, पूछताछ के दौरान पाया गया कि दिनांक 23/04/21 को एवं 28/04/21 को अंबे ट्रेवल्स के माध्यम से इंदौर से रेमडेसिवर इंजेक्शन के दो कार्टून जबलपुर आए थे। जिसे सबरजीतसिंह मौखा के कहने पर देवेश चौरसिया ने ट्रांसपोर्ट से प्राप्त किए थे एवं सिटी अस्पताल के कक्ष में रखा था। दवाओं का भुगतान सपन जैन के द्वारा किया गया था। थाना बी डिवीजन जिला मोरबी गुजरात द्वारा नकली रेमडेसिवर इंजेक्शन की फैक्ट्री से नकली इंजेक्शन जब्त किए और उसी फैक्ट्री से बने नकली इंजेक्शन इंदौर से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सिटी अस्पताल जबलपुर सरबजीत सिंह द्वारा मंगवाए गए। जो कि सिटी अस्पताल के संचालक सबरजीत मौखा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ षडयंत्र पूर्वक कोविड-19 के दौर में मरीजों के साथ छल करते हुए मानव जीवन को संकट में डाल कर अवैध लाभ अर्जित किया था। सिटी अस्पताल के संचालक सबरजीतसिंह मौखा, सपन जैन, देवेश चौरसिया एवं अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 274, 275, 308, 420, 120 बी भादवि, 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आज दिनांक 17/06/2021 को आरोपीगण पुनीत शाह, सुधीर मिश्रा, सपन जैन एवं कौशल बोहरा को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती मोना शुक्ला पांडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुखलाल मार्को के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये पुलिस रिमांड के लिए निवेदन किया गया। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया ।
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