37.4 C
Madhya Pradesh
Sunday, Apr 27, 2025
Public Look
शैक्षणिक

नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 22 वर्ष की सजा एंव 7000 रूपयें का अर्थदण्‍ड

Spread the love

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्‍डी जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्‍ड , धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्‍ड एवं धारा 5 एल/6 पॉक्‍सों में 22 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा अर्थदण्‍ड की जमा राशि 7000 रूपयें, क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्‍चात अभियोक्‍त्री को दिलायें जाने का आदेश भी प्रदान किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04.02.2020 को आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल से सीहोर ले गया और सीहोर से ट्रेन में बैठाकर गुजरात ले गया, जहां पर आरोपी ने पीडिता की मर्जी के बिना उसके साथ कई बार खोटा काम ,दुष्कर्म किया। पीडिता ने आरोपी से शादी करने का बोला तो आरोपी ने कहा कि गांव चलकर शादी कर लेंगे फिर आरोपी पीडिता को लेकर वापस गावं आया पीडिता ने उससे शादी का कहा तो उसने शादी करने से मना कर दिया।
उक्‍त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना अकोदिया पर की जिस पर से थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसन्धान उपरान्त आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया।
उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदया शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

Related posts

बुरहानपुर जिले में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का 38 वाँ स्थापना दिवस मनाया

Public Look 24 Team

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर किसान कर सकते है आवेदन,प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिये आवेदन करें

Public Look 24 Team

बहादरपुर में सरपंच प्रवीण शहाणे ने वितरित किया राशन

Public Look 24 Team