शैक्षणिकनाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा by Public Look 24 TeamDecember 22, 2021December 22, 20210761 आज दिनांक को मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) भोपाल के न्यायालय विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 344 /2021 में थाना पिपलानी जिला भोपाल के अपराध क्रमांक 776/2018 धारा 376(2) एवं 376 (3) भादवि एवं 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए। प्रकरण के आरोपी नितेश सहोर पिता राजू सहोर उम्र 23 वर्ष निवासी लेबर कॉलोनी इन्द्रपुरी भोपाल को धारा 376(2) एवं 376 (3) भादवि एवं 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8000/- अर्थदण्ड अर्थदण्ड की राशि ना अदा करने पर 04 माह का अतिरिक्त् कारावास का भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी.पी. गौतम और श्रीमती सरला कहार विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। घटना का विवरण :- संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22/09/2018 को पीडिता के माता-पिता ने थाना पिपलानी में उपस्थित होकर अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी घर पर नही है बालिका की जप्ती होने पर उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी नितेश सहोर उसके पडोस में रहता है और वह उससे मीठी-मीठी बाते करके बहला फुसलाकर भोपाल से मुम्बई ले गया और उसने पीडिता के साथ कई बार गलत काम किया जिस पर थाना द्वारा उक्त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुये आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।