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Tuesday, Mar 18, 2025
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शैक्षणिक

नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपीगण को आजीवन करावास

सहायक मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ कु0 मनोरमा शाक्य द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.05.2019 को रात्रि करीब 12 बजे अभियोक्त्री आयु लगभग 16 वर्ष, अपने घर के आॅंगन में सो रही थी। अभियोक्त्री के भाई-बहन छत पर सो रहे थे तथा अभियोक्त्री की माॅ व पिता शादी में बाहर गये थे, तब अभियुक्त जितेन्द्र, रोहित व विधि का उल्लंघन करने वाला बालक छत के रास्ते से उसके घर में घुस आये और अभियोक्त्री को पकड़कर अंदर कमरे में ले गये और अभियोक्त्री को जबरदस्ती शराब पिलायी। फिर विधि का उल्लंघन करने वाला बालक और अभियुक्त रोहित कमरे के बाहर चले गये तथा अभियुक्त जितेन्द्र ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्संग कारित किया। फिर तीनों लोग चले गये। दिनांक 13.05.2019 को अभियोक्त्री के माता-पिता के घर वापिस आने पर उन्हें घटना की जानकारी दी और दिनांक 13.05.2019 को अभियोक्त्री ने अपने माता -पिता के साथ आरक्षी केन्द्र नयागाॅंव जिला भिण्ड में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी, जो आरक्षी केन्द्र नयागाॅंव के अपराध क्र0-47/2019 धारा-450, 328, 376डी भा0द ं0सं0 एवं धारा-5जी/6 अधिनियम के तहत अभियुक्तगण व विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 लेखबद्ध की गयी और प्रकरण विवेचना म ें लिया गया।
मान0 न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुये अभियुक्त जितेन्द्र शाक्य को धारा 450 में 05 वर्ष एवं धारा 328 में 05 वर्ष तथा धारा 5 जी सहपठित धारा-6 में आजीवन करावास एवं 6000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी रोहित को धारा 450 में 05 वर्ष एवं धारा 328 में 05 वर्ष तथा धारा 5 जी सहपठित धारा-6 में आजीवन करावास एवं 6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया .

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