
मान0 न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुये अभियुक्त जितेन्द्र शाक्य को धारा 450 में 05 वर्ष एवं धारा 328 में 05 वर्ष तथा धारा 5 जी सहपठित धारा-6 में आजीवन करावास एवं 6000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी रोहित को धारा 450 में 05 वर्ष एवं धारा 328 में 05 वर्ष तथा धारा 5 जी सहपठित धारा-6 में आजीवन करावास एवं 6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया .