
विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने नाबालिक लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपी सुनील पिता बाबु आयु 21 वर्ष को धारा 354 भा.दं.सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 तथा धारा 354 (घ) भा.दं.सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 अर्थदंड से दंडित किया ।
विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 26.02.2021 को करीब 9 बजे फरियादिया अपने आंगन मे कपडे धो रही थी तभी आरोपी सुनील वहां आया और कहा कि मै तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता हू और बुरी नियत से फरियादीया का हाथ पकडकर अपनी ओर खीचने लगा । फरियादिया चिल्लाई तो आरोपी वहा से भाग गया और भागते हुए मा बहन की नंगी नंगी गालिया दी। आराेपी पिछले 4 माह से फरियादिया का पीछा कर रहा था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना खकनार अंतर्गत धारा 354, 354(क), 354 (घ), 294, भादवि 7, 8 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय मे प्रस्तुत किया।
प्रकरण मे कुशलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई और विचारण पश्चात उन्होंने आरोपी सुनील पिता बाबु आयु 21 वर्ष को न्यायालय से धारा 354 भा.दं.सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 तथा धारा 354 (घ) भा.दं.सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 अर्थदंड से दंडित करवाया ।