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Saturday, Jan 18, 2025
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नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रुपये का अर्थदंड।

न्यायालय श्रीमान आर पी यादव अपर सत्र न्यायाधीश पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय में दिनांक 22/07/2021 को विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 171/2020 आरोपी राघवेन्द्र लोधी को थाना शाहपुरा में दोषसिद्ध पाकर धारा 7,8 पाक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया ।
अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/09/ 2019 को अभियोक्त्री द्वारा थाने में प्रस्तुत होकर रिपोर्ट की, की 01/09/ 2019 को दिन के करीब 10:00 बजे भतीजी के साथ स्कूल जा रही थी पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण सिंह से साइंस की बुक लेने चली तभी घर के सामने रहने वाले राघवेंद्र लोधी आया और बुरी नियत से पकड़ कर घर ले जाने लगा फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शाहपुरा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रभारी उप संचालक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजन अधिकारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशक्त पैरवी की गई। श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राघवेंद्र लोधी थाना शाहपुरा को दोषसिद्ध पाकर धारा 7, 8 पास्को के तहत 3 वर्ष की सजा से एवं 5000 अर्थदंड से दंडित किया।

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