
खरगोन- अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 17 मई 2019 को रात्री में आरोपी महेन्द्र ने पीडिता को बहला फुसलाकर शादी का बोलकर बुलाया और मोटरसायकल पर बिठाकर धूले महाराष्ट्र ले गया और वहां उसे झोपडी में रखा इस दौरान आरोपी ने पीडिता के साथ कई बार खोटा काम किया एवं पीडिता को धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता के परिजनों ने पुलिस थाना गोगावां पर लेख कराई। पुलिस थाना गोगावां ने दिनांक 03 जून 2019 को आरोपी महेन्द्र उम्र 20 वर्ष के कब्जे से पीडिता को दस्तयाब किया। पुलिस थाना गोगावां द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव श्री नंदराम परमार ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 7000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन भीकनगांव एडीपीओ गजानंद खन्ना द्वारा किया गया।