20 C
Madhya Pradesh
Saturday, Jan 18, 2025
Public Look
शैक्षणिक

नाबालिग दलित लड़की से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज, रहना होगा जेल में

पीड़िता ने थाना अजाक में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त कृष्णा कोरी दिनांक 11/07/2021 को उसे शादी करने का बोलकर बहला फुसला कर अपने साथ नरसिंहपुर और इंदौर लेकर गया और इंदौर में राजनगर में उससे शादी किए बिना उसके साथ जबरन कई बार बुरा काम किया। आरोपी के विरुद्ध थाना अजाक में अपराध क्रमांक 235/2021 धारा 363, 366, 376(2)एन, 34 भादवि एवं 3(2)5, 3(1)ब एससी एसटी एक्ट, 3/4/5एल/6 पॉस्को का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त कृष्णा कोरी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

Related posts

न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग लेकर धरने पर बैठा किसान संघ,समर्थन मूल्य की गणना की खामियों को भी किया जाये दूर

Public Look 24 Team

जिला कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाये गंभीर आरोप कृषि मंत्री से कहा पद से दे इस्तीफा

Public Look 24 Team

प्रतिदिन योगाभ्यास से कठिन से कठिन आसन सरलता से कर रहे शासकीय माध्यमिक शाला तुरकगुराड़ा के विद्यार्थी

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!