
पीड़िता ने थाना तिलवारा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त लखन लाल उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना तिलवारा में अपराध क्रमांक 144/2021 धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि एवं 3/4 पॉस्को का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त लखन लाल बर्मन को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।