
घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.10. 2015 को शाम 05.00 बजे मामले की पीड़िता ने आरक्षी केन्द्र पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि वह उसकी बुआ की लड़की के साथ शौच हेतु गांव के बाहर तरफ तक गई थी, शौचक्रिया के पश्चात वे दोनों रोड पर थी तभी गांव के अर्जुन लोधी, संजू लोधी एवं मनोज लोधी आये तीनों ने उनका हाथ पकड़कर खींचने लगे, संजू उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था तथा अर्जुन लोधी भी दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर खींच रहा था मनोज लोधी सहयोग कर रहा था, फिर वे दोनों चिल्लाई तो उसके पिताजी एवं उसका भाई जो खेत पर थे, जिन्होंने आकर उन्हें बचाया, फिर तीनों लड़के जान से मारने की धमकी देते हुए, यह बात किसी को बताना नहीं, कहते हुए भाग गये, जाते वक्त तीनों लड़के गाली देते हुए बोल रहे थे कि इसका बाप आ गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना बेलखेड़ा के अपराध क्रमांक 254/2015 धारा 294, 354, 506, 34 भादवि एवं 3/5 पॉस्को एक्ट का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपीगण अर्जुन लोधी, संजू उर्फ संजय लोधी थाना बेलखेड़ा के अपराध क्रमांक 254/2015 धारा 354 भादवि में दोनों आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।