शैक्षणिकनाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000/- रुपये का अर्थदण्ड by Public Look 24 TeamNovember 27, 2021November 27, 20210346 न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी अस्सू उर्फ आशीष झारिया थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 216/2017 धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।पीड़िता ने दिनांक 30/06/2017 को थाने में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 30/06/2017 को शाम करीब 06.00 बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ मुनीम के यहां बर्तन मांजने गई थी। बर्तन मांजकर दोनों बहने घर वापस आ रही थी, उनके पीछे गांव का अस्सू झारिया और 2 लड़के आ रहे थे जिनका वह नाम नहीं जानती। जब वह दोनों तलैया के पास पहुंची तो अस्सू झारिया ने उसकी छोटी बहन को पीछे से पकड़ लिया और सीना दबाकर पटक दिया जिससे उसके कपड़े फट गए, अस्सू के दोनों साथियो ने उसे धक्का दिया तो वह दूर जा गिरी फिर वह बहुत जोर से चिल्लाई तो वह लड़के और अस्सू भाग गया, जाते जाते अस्सू कह रहा था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। उक्त रिपोर्ट पर थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 216/2017 धारा 341, 354, 354(A), 506, 34 भादवि एवं 7/8 पॉस्को एक्ट का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी अस्सू उर्फ आशीष झारिया थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 216/2017 धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।