जबलपुर- न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी आशीष रैकवार उम्र 22 वर्ष थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 755/2019 धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 7,8 पॉस्को में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना, धारा 11(i) सहपठित धारा 12 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 17/11/2019 को दिन करीबन 11:30 बजे पीड़िता अमखेरा पेट्रोल पंप के आगे साहू किराना दुकान से मशीन का धागा खरीद कर घर वापस जा रही थी सभी मेन रोड पर आरोपी आशीष उर्फ बेड़ी रैकवार मिला जो पीड़िता से कहने लगा कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ चले। पीड़िता के मना करने पर गंदे गंदे शब्द बोलने लगा और हाथ पकड़ने लगा तो पीड़िता हाथ छुड़ाकर अपने घर चली गई और उसने घर जाकर अपने मम्मी पापा को यह बात बताई और रिपोर्ट करने अपने माता पिता के साथ थाने पहुंची। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 755/2019 धारा 354,354क भादवि एवं धारा 7/8 एवं 11(i)/12 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 5 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी आशीष रैकवार उम्र 22 वर्ष थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 755/2019 धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 7,8 पॉस्को में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना, धारा 11(i) सहपठित धारा 12 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।