
नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने मामले में आरोपी सुम्मेर यादव को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में 04 वर्ष की कठोर कैद एवं 3000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनीष शर्मा ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने थाना नौगांव में रिपोर्ट लेख करायी कि घटना दिनांक 18 फरवरी 2019 को करीब शाम 07ः30 बजे की बात है। वह चक्की पर आटा उठाने के लिए गयी थी, वहां पर गॉव का आरोपी सुम्मेर यादव शराब पीये हुये हालत में वही पर आ गया और उससे बोला कि उसे किसी से प्यार हो गया है, कहते हुये उसके साथ छेड़छाड़ करने और गालियॉ देने लगा तो चक्की वाले ने आकर बीच-बचाव किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नौगॉव में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया ।